गुजरात में गोहत्या पर होगी उम्रकैद, देश में काउ स्लॉटरिंग पर सबसे सख्त कानून
गांधीनगर. गुजरात में अब गोहत्या पर उम्र कैद की सजा दी जाएगी। असेंबली सेशन के आखिरी दिन काउ प्रोटेक्शन लॉ में संशोधन बिल पास किया गया। बता दें कि देशभर में गोहत्या पर ये सबसे सख्त सजा होगी। गुजरात में इसी साल नवंबर में असेंबली इलेक्शन होने हैं। - न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक शुक्रवार को असेंबली में गोरक्षा के लिए कानून में संशोधन बिल पास किया गया। गुजरात एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1954 में अब गायों के ट्रांस्पोर्टेशन पर 10 साल की जेल होगी। - इस कानून में 2011 में संशोधन किया गया था। पहले गोहत्या पर इस कानून के तहत 7 साल की जेल होती थी। अब इसके तहत लगने वाली पेनल्टी को भी दोगुना यानी 1 लाख कर दिया गया है। गाय, गंगा और गीता की रक्षा करनी है- रूपाणी - रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कई हफ्तों से गुजरात के सीएम विजय रूपाणी गोरक्षा के लिए कड़े कानूनों की बात कह रहे थे। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में एक बयान में कहा, "बीजेपी गाय, गंगा और गीता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।" - गुजरात में गोरक्षा कानून में बदलाव यूपी चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद किया गया है। ब...