ब्लैक मनी पर टैक्स जल्द जमा करें: I-T का डिपार्टमेंट काउंटडाउन शुरू हो चुका है

नई दिल्ली : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को ब्लैकमनी जमा करने वालों को वॉर्निंग दी। डिपार्टमेंट ने कहा, काला धन जमा करने वालों के लिए ये अंतिम मौका है कि वे जल्द से जल्द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत 31 मार्च तक पैसा जमा करा दें। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे लोगों के लिए सही होगा कि वे अपना काला धन डिक्लेयर कर दें या फिर बाद में पछताएं।
- एक एडवर्टिजमेंट जारी किया गया है, "इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैसा जमा करने को लेकर एक सूचना देना चाहता है।"
- डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि जो भी पीएमजीकेवाई स्कीम के तहत अपने कालेधन को उजागर करेगा, उसे पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा।
- इससे पहले भी स्कीम के तहत कालाधन सामने लाने या फिर बेनामी कानून के तहत सख्त कार्रवाई की बात कही गई थी। यह भी कहा गया था कि डिफॉल्टर्स के नामों को जांच एजेंसियों मसलन एन्फोर्समेंट डायरेक्टरोट (ईडी) और सीबीआई के साथ शेयर किया जाएगा।
ब्लैकमनी छिपाने वालों पर कड़ी कार्रवाई
- एक अफसर ने बताया था कि अगर कोई ब्लैकमनी छिपाता है और पीएमजीकेवाई के तहत अघोषित आय का ब्यौरा नहीं देता तो उसे कैश डिपॉजिट का 137% ज्यादा पैसा देना पड़ेगा।
- "डिफॉल्टर्स के खिलाफ बेनामी ट्रांजिशंस एक्ट के तहत एक्शन लेने में डिपार्टमेंट को बिल्कुल हिचक नहीं होगी।"
क्या करना होगा PMGKY स्कीम में?
- अफसर ने बताया कि अगर कोई शख्स इस स्कीम के तहत अपना कालाधन उजागर करना चाहता है तो उसे उस इनकम पर 49.9% टैक्स देना होगा।
- "अगर कोई व्यक्ति स्कीम नहीं लेता लेकिन ब्लैकमनी पर टैक्स देना चाहता है तो उसे 77.25% की रेट से टैक्स और पेनाल्टी देनी होगी।"
- "वहीं, अगर कोई कालेधन की कोई जानकारी नहीं देता और स्क्रूटिनी में पकड़ा जाता है तो उसे 83.25% की रेट से टैक्स देना होगा।"


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